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Almora Big Breaking: तीन अभियुक्तों को 10—10 साल के कारावास व एक—एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा, चौथे को 05 साल के कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड, विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गांजा तस्करी मामले पर सुनाया फैसला

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा

गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने आज सुनवाई करते हुए दोषी पाए गए चार अभियुक्तों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन अभियुक्तों को 10—10 साल के कारावास एवं एक—एक लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया जबकि चौथे अभियुक्त को 05 साल के कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पूरन सिंह कैड़ा, जिला शासकीय अधिवक्ता

अभियोजन कहानी के अनुसार 31 जनवरी 2019 की रात्रि अल्मोड़ा जिले के थाना सल्ट अंतर्गत पुलिस ने चेकिंग के दौरान थाना गेट पर होंडा सिटी वाहन संख्या डीएल-08 सीजे 8432 को रोका और उसमें सवार चार लोगों जौनी पुत्र एलफिएस निवासी हनुमान नगर मझोला, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र खिलेन्द्र सिंह, निवासी भारतल मदापुर, सम्बल उत्तर प्रदेश, शेखर वर्मा पुत्र हरिपाल वर्मा, निवासी सिविल लाइन मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश त​था विशाल कश्यप पुत्र गौरी शंकर कश्यप निवासी हनुमाननगर मझोला, जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की चेकिंग की। तलाशी में उनके वाहन की डिग्गी से 83 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने माल सील कर उक्त चारों आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेजा। विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 06 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने सबल पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपियों से द्वारा अवैध रूप से गांजे का कारोबार किया जा रहा है तथा उन्होंने दलीलें व नजीरें पेश की। दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशिलन कर फैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त जौनी पुत्र एलफिएस, धर्मेन्द्र सिंह व शेखर वर्मा पुत्र हरिपाल वर्मा को धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10-10 साल की कारावास तथा 01—01 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि अभियुक्त विशाल कश्यप पुत्र गौरी शंकर कश्यप को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 साल के कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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