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Breaking: शिक्षण संस्था के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचा, तो कोट्पा में नपेंगे

—फ्लाइंग स्क्वायड टीम घूमी पूरी अल्मोड़ा बाजार
—कोट्पा एक्ट की व्यापारियों को दी विस्तृत जानकारी
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अल्मोड़ा में स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त फ्लाइंग स्क्वायड टीम तथा बालाजी सेवा संस्थान देहरादून द्वारा अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाकर तंबाकू के दुष्परिणाम समझाए और कोट्पा अधिनियम से रूबरू कराया। यह भी जानकारी बांटी कि किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री प्रतिबंधित है और इस नियम के उल्लंघन पर कोट्पा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

टीम ने यहां थाना बाज़ार से लेकर मिलन चौक से होते हुए जीजीआईसी तक COTPA एक्ट 2003 के तहत तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। जिसमें नगर के समस्त तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को बताया कि एक्ट की धारा—5 के अनुसार तम्बाकू उत्पादों को प्रदर्शित किया जाना प्रतिबंधित है और तम्बाकू उत्पादों का प्रचार नहीं किया जाए। धारा 6 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है और यदि कोई व्यापारी नाबालिग बच्चों के साथ तम्बाकू उत्पाद का क्रय-विक्रय करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ COTPA एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा धारा 4 के अंतर्गत सामूहिक स्थानों (रेस्टोरंट, अस्पताल, टैक्सी स्टैंड व बाज़ार क्षेत्र तथा पार्कों) पर धूम्रपान करना एवं तम्बाकू की पीक थूकना दंडनीय अपराध है।

यह भी समझाया कि किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे के अन्दर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। उलंघनकर्ता पर COTPA एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। अभियान में व्यापार मंडल अल्मोड़ा के अध्यक्ष सुशील शाह व अन्य पदाधिकारियों ने शहर के समस्त तम्बाकू उत्पादों के विक्रेताओं व थोक विक्रेताओं से स्वयं ही तंबाकू नियंत्रण में पूरा सहयोग देने एवं अधिनियम की धाराओं का पालन करने की अपील की। फ्लाइंग स्क्वाड टीम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भगवत मनराल, सुचिता भट्ट, बालाजी सेवा संस्थान से नेपाल सिंह, व्यापार मण्डल अल्मोड़ा के उपाध्यक्ष प्रतेश पाण्डेय, कोषाध्यक्ष कार्तिक शाह, उपसचिव राहुल बिष्ट तथा शिक्षा विभाग की ओर से गोपाल सिंह शामिल रहे।

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