उत्तराखंड में अब covid curfew के दौरान सभी राशन की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खोली जायेंगी।
सरकार ने यह फैसला कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर लिया है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से समस्त जिलाधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि कल यानी 14 मई से 18 मई तक प्रदेश में समस्त सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक ही खोली जायेंगी।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व आदेश के तहत सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकानें covid curfew के चलते बंद कर दी गई थीं, जिससे उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
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