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Big News: शिशु को जन्म देकर जिंदा झाड़ी में फेंक दिया, पुष्टि होने पर पकड़ी गई महिला, अदालत से नहीं मिली जमानत

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
हत्या के प्रयास के मामले में महिला आरोपी की जमानत अर्जी को सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने खारिज कर दिया। इस महिला ने नवजात शिशु को जन्म देकर झाड़ी में फेंक दिया था। शिशु की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
मामले के अनुसार 27 जुलाई 2020 को ग्राम गौलीमहर गांव में एक गधेरे की झाड़ियों में एक नवजात शिशु नग्न व जीवित अवस्था में होने की सूचना थानाध्यक्ष लमगड़ा को मिली थी। सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंकर ग्रामवासियो की मदद से नवजात शिशु को उठाकर तत्काल उपचार के लिए लमगड़ा सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उपचार के लिए महिला अस्पताल अल्मोड़ा ले जाया गया। जहां से नवजात शिशु को हॉयर सेंटर एसटीएच हल्द्वानी रेफर किया गया।उपचार के चलते 29 जुलाई 2020 को नवजात शिशु की मृत्यु हो गयी। पुलिस की विवेचना में प्रकाश में आया है कि महिला आरोपी शोभा देवी पत्नी गोविन्द सिंह निवासी गौलीमहर थाना लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा उनदिनों गर्भवती थी, लेकिन काफी समय बाद तक उसके द्वारा किसी बच्चे को जन्म नहीं देने की बात प्रकाश में आई, तो मामला संदिग्ध नजर आया। इसी संदिग्धता पर न्यायालय के आदेशानुसार शोभा देवी का बरामद नवजात शिशु से डीएनए मिलान के लिए डीएनए सैम्पल एफएसएल देहरादून भेजा गया। इसके बाद एफएसएल रिपोर्ट से नवजात शिशु का शोभा देवी का होना पाया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर शोभा देवी के विरुद्ध धारा-304 ताहि के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
आज महिला आरोपी शोभा देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगाई। उसकी जमानत का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने विरोध किया और अदालत को घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला ने जघन्य अपराध कारित किया है। उन्होंने अदालत को बताया कि यदि महिला आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरुपयोग कर सकती है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर व पत्रावली का परीशिलन कर शोभा देवी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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