बागेश्वर ब्रेकिंग : अदालत में गर्भवती का हत्यारोपी दोषमुक्त करार

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश ने हत्या के एक चर्चित मामले के आरोपित को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया…

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश ने हत्या के एक चर्चित मामले के आरोपित को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया है। गर्भवती नाबालिग की मौत के बाद पिता संदेह के घेरे में थे।

मृतका की मां भागरथी देवी ने कांडा थाने में नौ जुलाई 2020 को तहरीर दी थी। बताया कि उसकी बेटी ससुर लक्ष्मी दत्त कांडपाल के साथ मंतोली गांव में रहती थी। उसे अस्पताल ले गए और वह गर्भवती निकली। उसी दिन रात में ससुर ने बेटी की आत्महत्या की सूचना फोन पर दी। आठ जुलाई को पति और ससुर ने गांव वालों की मदद से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका नाबालिग थी और उसके साथ किसी व्यक्ति ने संबंध बनाए थे। पुलिस ने 376, 306 और पाक्सो में मामला दर्ज किया। नौ जुलाई को मृतका के शव को बनोलगाड़ से निकाला गया। शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम हुआ। मृतका के पेट में दो मेल भ्रूण पाए गए। जिनको संरक्षित कर परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।

विवेचना के दौरान मृतका के पिता प्रकाश चंद्र कांडपाल की हत्या में संलिप्ता के आधार पर गिरफ्तारी हुई। उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। पुलिस ने आरोपित पिता के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया। विवेचना के दौरान अभियोजन ने 20 गवाहों को परीक्षित कराया। अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपित की ओर से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर मृतका के पिता को आरोपों से दोषमुक्त करने का फैसला दिया। आरोपित की तरफ से पैरवी अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने की।

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