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हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में सात नामांकन पत्र रद्द, उत्तराखंड में कुल 56 नामांकन पत्र वैध

देहरादून | उत्तराखंड में 18वीं लोकसभा (लोस) के लिए आगामी 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रस्तुत कुल 63 नामांकन पत्रों की गुरुवार को हुई जांच में हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र में तकनीकी कारणों से सात नामांकन पत्र खारिज किये गए हैं। जांच उपरान्त कुल 56 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। राज्य में 30 अप्रैल को नामांकन पत्र वापसी लेने के बाद ही कुल प्रत्याशियों की संख्या का पता चलेगा।

राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राज्य में नामांकन पत्र जांच करने के बाद कुल 56 नामांकन पत्र वैध पाये गये हैं। उनमें टिहरी में 11, गढ़वाल में 13, अल्मोड़ा में 8, नैनीताल में 10 और हरिद्वार क्षेत्र में 14 नामांकन शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि वैध पाये गये नामांकन में यदि कोई प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहते हैं, तो 30 मार्च को अपराह्न तीन बजे तक नाम अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है। उन्होंने बताया कि सर्विस वोटर के लिए राज्य में जो आवेदन प्राप्त हुए थे, उनके निर्वाचक नामावलियां तैयार हो गई हैं। इसके आधार पर 93 हजार 187 सर्विस वोटर दर्ज हुए हैं। जिनमें 90 हजार 554 पुरूष एवं 2633 महिला सर्विस वोटर दर्ज किये गये हैं।

जोगदंडे ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के प्रवासी मतदाता भी अपना पोस्टल बैलट के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसका प्रारूप फॉर्म 12सी होगा। यदि वे फिजिकली वोट के लिए अनुरोध करते हैं, तो उनके लिए फॉर्म एम होगा। यह जानकारी प्रवासी मतदाता को उनके चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.) के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। सभी व्यक्ति अपने आवेदन पत्र जहां पर वह वर्तमान में निवास कर रहे हैं, उन्हें वहां पर यह कार्यवाही करनी है। इन परिवारों एवं व्यक्तियों से जो अपना फॉर्म 12सी और फॉर्म एम जमा करना चाहते हैं, सबंधित ई.आर.ओ. कार्यालय में जाकर तीन दस्तावेज जमा करने होंगे।

पहला दस्तावेज फॉर्म एम या फॉर्म 12सी में से कोई एक। दूसरा जहां पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, वहां का निवास प्रमाण पत्र और तीसरा रिलीफ कमिश्नर से प्राप्त प्रवासी प्रणामपत्र या अन्य कोई अभिलेख। इन अभिलेखों को जमा करने के उपरान्त राज्य के ई.आर.ओ इन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन मोड से संबंधित ई.आर.ओ को भेजेंगे, जो केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में होंगे। यह सुविधा केवल तीन लोकसभा क्षेत्रों श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला के लिए उपलब्ध होंगे।

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