HomeBreaking Newsहाईकोर्ट ब्रेकिंग : पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूला जाए आवास भत्ता व अन्य...

हाईकोर्ट ब्रेकिंग : पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूला जाए आवास भत्ता व अन्य खर्च

ADVERTISEMENTSAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

ललित जोशी
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से आवास भत्ता और अन्य सुविधाओं में हुए खर्च को वसूलने को कहा है । न्यायालय ने जनहित याचिका में लम्बे समय तय सुनवाई करने के बाद आज अपना फैसला सुना दिया।
उक्त जानकारी हाईकोर्ट के अधिवक्ता कार्तिके हरि गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाजार दर पर किराया देने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इसके अलावा राज्य सरकार से पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई अन्य सुविधाओं का भुगतान भी तय कर वसूलने को कहा है, जिसमे बिजली, पानी, पेट्रोल, गार्ड, टेलीफोन व् अन्य सुविधाएं जोड़ी गई है।
खण्डपीठ ने 23 मार्च 2020 को मामले में सभी पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय शुरक्षित रख लिया था। पूर्व मुख्यमंत्रियों को 6 महीने के भीतर किराया जमा करना होगा और लगभग 2 करोड़ 84 लाख रुपये पूर्व मुख्यमंत्रियों को जमा करना है। डा. रमेश पोखरियाल निशंक पर 40.95 लाख, भुवन चंद्र खंडूड़ी पर 46.59 लाख, विजय बहुगुणा पर 37.50 लाख, भगत सिंह कोश्यारी पर 47.57 लाख तथा एनडी तिवारी पर सर्वाधिक 1.12 करोड़ रुपये किराया बकाया है।
आपको बता दे कि देहरादून की रुलेक संस्था ने सरकार के आवासीय एवं अन्य सुविधाएं अधिनियम 2019 को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसे आज हाई कोर्ट ने भी अवैध माना है।

ADVERTISEMENTSAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments