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Bageshwar News: मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री नहीं मिलने पर कारोबारियों को दोबारा जांच का नोटिस, 30 दिन की अवधि निर्धारित

सीएनई कार्यालय, बागेश्वर
बागेश्वर नगर में मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री नहीं पाए जाने वाले कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा विभाग ने दोबारा जांच के लिए नोटिस जारी किया है। 30 दिन के भीतर रेफरल प्रयोगशाला में वह अपनी सामग्री की दोबारा जांच कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग ने बगैर स्लाटर हाउस के मीट बेच रहे पांच दुकानदारों पर भी मुकदमा दर्ज किया है।
जिला अभीहीत अधिकारी एके फुलोरिया ने बताया कि 11 जून को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र फुलारा ने मीट मार्केट का निरीक्षण किया। इस दौरान ‌पांच विक्रेता बिना स्लॉटर हाउस की जांच के बकरे का मीट बेचते पकड़े गए। जिले में स्लॉटर हाउस नहीं है, इसके बावजूद धड़ल्ले से बिना जांच के मांस, मुर्गा और मछली बेचने की शिकायत मिल रही थी। बिना स्लॉटर हाउस से प्राप्त मीट बेचकर व्यापारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक 2011 के अनुसूची और भाग चार की धारा 9.07 का उल्लंघन किया था। सभी के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है।
इसके अलावा विभाग ने पूर्व में निरीक्षण के दौरान विभिन्न दुकानों से नूडल्स, दाल, मसाले के सैंपल लिए गए थे, जो मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच को भेजी गई सेवई और मूंगदाल अधोमानक और ‌मिक्स मसाला, नूडल्स मिथ्याछाप पाए गए हैं। संबंधित खाद्य कारोबारियों को रेफरल प्रयोगशाला से दोबारा जांच के लिए नोटिस जारी किया गया है। कारोबारी 30 दिन के भीतर जांच के लिए अपील कर सकते हैं।

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