Almora Breaking: आरा सल्पड़ गांव के बहुचर्चित मारपीट मामले के छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जमानत अर्जी पर सुनवाई

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ामारपीट और हत्या के प्रयास के गिरफ्तार कर जेल भेजे गए छह आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्रों को सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
मारपीट और हत्या के प्रयास के गिरफ्तार कर जेल भेजे गए छह आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्रों को सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने खारिज कर दिया। मामला एक माह पहले दन्या थाने के आरा सल्पड़ गांव में युवक के साथ मारपीट का है। जिसमें बाद में युवक की मौत हो गई थी। जमानत प्रार्थना पत्रों पर अदालत ने सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की।

ज्ञात रहे कि एक माह पहले अल्मोड़ा जनपद के दन्या थाना अंतर्गत ग्राम आरा सल्पड़ में भुवन जोशी नामक युवक के साथ जमकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया था। बाद में भुवन जोशी की मौत हो गई। यह मामला काफी चर्चित रहा। इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद 29 अप्रैल 2021 को वादी गोविंद जोशी ने थाना दन्या में तहरीर दी कि आरोपियों ने उसके भाई भुवन जोशी के साथ मारपीट की गई और बुरी तरह मारपीट से आई गंभीर चोटों के कारण भुवन की मौत हो गई। पुलिस ने धारा 323, 504, 506, 147, 149 व 304 ता.हि. के तहत मामला दर्ज करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों में दीवान सिंह पुत्र स्व. राम सिंह, बसंत बल्लभ पांडे पुत्र स्व. राकेश दत्त पांडे, दयाकिशन पांडे पुत्र रेवाधर पांडे, नर सिंह पुत्र स्व. अमर सिंह, हरीश चंद्र पांडे पुत्र देवी दत्त पांडे तथा शिव दत्त पांडे पुत्र प्रेम बल्लभ पांडे (सभी निवासीगण ग्राम आरा सल्पड़, थाना दन्या, तहसील भनोली, जिला अल्मोड़ा) शामिल हैं। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा।

उक्त आरोपियों ने आज अपनी—अपनी जमानत के लिए अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत को उक्त घटनाक्रम के बारे में बताया और यह भी बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भुवन की मौत की वजह सिर में चोट है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने जघन्य अपराध कारित किया है। यदि इन्हें जमानत पर रिहा​ किया जाता है, तो वे अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और आरोपियों के फरार होने का भी अंदेशा है। सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने दोनों पक्षों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुना और जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया।

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