मुम्बई हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए साफ कर दिया है कि Whatsapp group में किसी Member की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए admin को दोषी करार नही दिया जा सकता। यह ख़बर निश्चिित रूप से तमाम Whatsapp ग्रुपों के एडमिनों को सकून देने वाली है, क्योंकि किसी दूसरे की किये की सजा कोर्ट के मुताबिक उन्हें नही मिल सकी।
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आज देश भर में Whatsapp का क्रेज सर चढ़ कर बोल रहा है। यह ग्रुप अब सिर्फ मनोरंजन का ही नही, बल्कि बेहद जरूरी सूचनाओं के आदान-प्रदान का माध्यम भी बन गया है। आपको याद होगा कि विगत वर्ष से कोविड महामारी का दौर शुरू होने के साथ ही प्रशासन व पुलिस अपनी नजर Whatsapp ग्रुपों पर भी रखने लगा है। अकसर देश के विभिन्न हिस्सों में गलत जानकारी फैलाने के आरोप में कई बार व्हट्सअप admin को पुलिस कार्रवाई का शिकार होना पड़ जाता है।
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वो भी उन हालातों में जब उस ग्रुप के किसी सदस्य ने अमर्यादित टिप्पणी कर दी, कोई गलत जानकारी साझा की या फिर कोई भी बड़ी गलती कर दी। अकसर ऐसे मामलों में group admin की शामत आ जाया करती थी। लेकिन अब ताजा मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे तमाम एडमिनों को बड़ी राहत मिली है।
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अपने फैसले में Bombay High Court की नागपुर पीठ ने कहा है कि वाट्सएप ग्रुप के admin पर ग्रुप के दूसरे सदस्य द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने 33 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट का यह आदेश पिछले महीने आया था, लेकिन इसकी प्रति 22 अप्रैल को उपलब्ध हुई। न्यायमूर्ति जेडए हक और न्यायमूर्ति एबी बोरकर की पीठ ने कहा कि Whatsapp के admin के पास केवल group के सदस्यों को जोड़ने या हटाने का अधिकार होता है और ग्रुप में डाली गई किसी पोस्ट या विषयवस्तु को Control करने या उसे रोकने की क्षमता नहीं होती है।
Court ने यह आदेश ग्रुप admin किशोर तरोने द्वारा दायर याचिका पर सुनाया है। जिसमें उसने अपने खिलाफ विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे को खारिज करने का आग्रह किया था। हुआ यह था कि तोरेन के group में एक सदस्य ने ग्रुप में ही शामिल एक महिला पर अमर्यादित व कथित अश्लील टिप्पणी कर दी थी। जिस पर एडमिन होने के नाते उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया था।
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