Food Safety पर बड़ा एक्शन: 17 मामलों में 3.45 लाख का जुर्माना

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Food Safety पर बड़ा एक्शन: 17 मामलों में 3.45 लाख का जुर्माना
Food Safety पर बड़ा एक्शन: 17 मामलों में 3.45 लाख का जुर्माना

हल्दी-धनिया पाउडर से होटल और चिकन शॉप तक कार्रवाई

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय के न्यायालय का फैसला

एक्सपायरी खाद्य सामग्री, अधोमानक दूध और बिना पंजीकरण कारोबार करने वालों पर लगा अर्थदंड

सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नैनीताल के न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने 17 मामलों में कुल 3 लाख 45 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। इनमें हल्दी और धनिया पाउडर का निर्माण एवं बिक्री करने वाली कंपनी पर दो अलग-अलग मामलों में 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, होटल में कालातीत खाद्य सामग्री रखने और उससे खाद्य पदार्थ बनाने, अधोमानक दूध के संग्रहण एवं बिक्री, गंदगी में भोजन तैयार करने, एक्सपायरी ब्रेड व ड्राई फ्रूट्स बेचने तथा बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने जैसे मामलों में भी अर्थदंड लगाया गया है।


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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत की गई इस कार्रवाई में होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, बेकरी, मिठाई प्रतिष्ठान, जनरल स्टोर, डेयरी और चिकन-मटन कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठान शामिल हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट संदेश मिला है कि खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी और आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने इन 17 मामलों में लगाया जुर्माना

प्रेस नोट में उपलब्ध विवरण के अनुसार, अर्थदंड की राशि और संबंधित मामलों में दर्ज उल्लंघन का पूरा विवरण इस प्रकार है।

हल्दी-धनिया पाउडर मामले में कंपनी पर 1.50 लाख का जुर्माना

  • एसएफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर-12, सेक्टर-03, आईआईई, पंतनगर, रुद्रपुर — हल्दी पाउडर (Turmeric Powder, Jaju Brand) का निर्माण एवं विक्रय करने के मामले में 75,000 रुपये।
  • एसएफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर-12, सेक्टर-03, आईआईई, पंतनगर, रुद्रपुर — धनिया पाउडर (Coriander Powder, Jaju Brand) का निर्माण एवं विक्रय करने के मामले में 75,000 रुपये।

दोनों मामलों में कंपनी पर कुल 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। उपलब्ध प्रेस नोट में इन दोनों उत्पादों के निर्माण एवं विक्रय को अपराध के रूप में दर्ज किया गया है।

होटल और दूध कारोबार पर भी कार्रवाई

  • राकेश चंद्र मिश्रा, मैसर्स मनु महारानी होटल्स लिमिटेड, मल्लीताल, नैनीताल — प्रतिष्ठान में कालातीत खाद्य सामग्री ‘Malays Pine Apple Crush’ रखने और उससे खाद्य पदार्थों का निर्माण करने के मामले में 25,000 रुपये।
  • सरताज अली, पुत्र मोहम्मद यामीन, निवासी ग्राम पड़ाकिया जंगल, रोशनपुर, गदरपुर, ऊधमसिंह नगर — अधोमानक दूध का संग्रहण एवं विक्रय करने के मामले में 30,000 रुपये।
  • योगेश सनवाल एवं प्रज्ञान भारद्वाज, कैंटीन/मेस, मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी — गंदगी में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय करने के मामले में 25,000 रुपये।
  • कैलाश चंद्र, प्रोपराइटर, मैसर्स मित्रा दा चाप, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी — अस्वच्छकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय करने के मामले में 20,000 रुपये।

चिकन शॉप और बेकरी पर 15-15 हजार का अर्थदंड

  • फैजुद्दीन, पुत्र मीराजुद्दीन, निवासी वार्ड नंबर-21, इंद्रानगर पूर्वी, हल्द्वानी; आसिफ चिकन शॉप, घास मंडी, मंगल पड़ाव — बिना वैध पंजीकरण के अस्वच्छकर परिस्थितियों में चिकन बेचने के मामले में 15,000 रुपये।
  • सिराज अहमद, पुत्र अब्दुल रशीद, मैसर्स न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स, लाइन नंबर-08, आजादनगर, वनभूलपुरा, हल्द्वानी — बैच नंबर, लॉट नंबर अथवा कोड नंबर के बिना मिश्रित खाद्य तेल की पैकिंग तथा सूजी ब्रेड टोस्ट के विक्रय से संबंधित मामले में 15,000 रुपये।

एक्सपायरी ब्रेड और ड्राई फ्रूट्स रखने पर भी जुर्माना

  • अमित अंजना, पुत्र तेज प्रकाश, विक्रेता, मैसर्स न्यू हजारा एंड कंपनी, बरेली रोड, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी — प्रतिष्ठान में बिक्री के लिए कालातीत ब्रेड तथा ड्राई फ्रूट्स रखने एवं बेचने के मामले में 10,000 रुपये।
  • भुवन पंत, पुत्र स्वर्गीय जगत चंद्र पंत, मैसर्स मनोज स्वीट्स, रानीखेत रोड, भतरोजखान — बिना पंजीकरण मिठाई का कारोबार करने के मामले में 10,000 रुपये।
  • राजेंद्र प्रसाद, पुत्र मोती लाल, निवासी मल्ला गोरखपुर, हल्द्वानी — बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने तथा दाल, चावल, मसाले आदि बेचने के मामले में 10,000 रुपये।
  • दिनेश कुमार, पुत्र हरि सिंह, मैसर्स माधवी जनरल स्टोर, छड़ा खैरना, गरमपानी, वर्तमान में कैंचीधाम — कालातीत खाद्य सामग्री बिक्री के लिए रखने के मामले में 10,000 रुपये।

बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई

  • सुखवंत सिंह, पुत्र बलदेव सिंह, निवासी वार्ड नंबर-7, कालाढूंगी — बिना पंजीकरण अस्वच्छकर परिस्थितियों में चिकन पकौड़ी का कारोबार करने के मामले में 5,000 रुपये।
  • सरोज, पत्नी प्रवेश कुमार, निवासी जुबली हॉल, कुमाऊँड, मल्लीताल, नैनीताल — बिना पंजीकरण अस्वच्छकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का कारोबार करने के मामले में 5,000 रुपये।
  • संजय दिवाकर, पुत्र गोपाल सिंह दिवाकर, मैसर्स वैष्णवो डेयरी, देवलचौड़ बंदोबस्ती, रामपुर रोड, पंचायत घर, हल्द्वानी — बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने के मामले में 5,000 रुपये।
  • सुनील पाल, पुत्र रामचरन पाल, निवासी पीलीकोठी, श्यामा गार्डन के निकट, पश्चिमी मुखानी, हल्द्वानी; आरके मटन एंड चिकन शॉप, ब्लॉक ऑफिस के सामने — बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने के मामले में 5,000 रुपये।
  • लक्ष्मण सिंह बिष्ट, पुत्र चंदन सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम एवं पोस्ट कासियालेख, तहसील धारी, नैनीताल — बिना वैध पंजीकरण अस्वच्छकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने के मामले में 5,000 रुपये।

कुल 3.45 लाख रुपये का अर्थदंड, खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी पड़ेगी भारी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय के न्यायालय से जारी इस कार्रवाई के विवरण में खाद्य कारोबार से जुड़ी अलग-अलग प्रकार की अनियमितताएं दर्ज हैं। कहीं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, तो कहीं कालातीत सामग्री बिक्री के लिए रखी गई। कई मामलों में बिना पंजीकरण कारोबार करने और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार करने या बेचने पर अर्थदंड लगाया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत खाद्य कारोबारियों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना, साफ-सफाई का ध्यान रखना, वैध लाइसेंस अथवा पंजीकरण रखना और एक्सपायरी सामग्री को बिक्री एवं इस्तेमाल से दूर रखना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

कुल अर्थदंड: 3,45,000 रुपये (तीन लाख पैंतालीस हजार रुपये)।

प्रशासन की इस कार्रवाई को खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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