रेलवे अतिक्रमण मामले में फैसला, नैनीताल पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

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फ्लैग मार्च
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नैनीताल पुलिस तैयार: 2 नवंबर के फैसले से पहले शांति और सुरक्षा का संदेश


सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी। रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 2 नवंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने वाला है। इस महत्वपूर्ण फैसले के उपरांत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैनीताल पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नैनीताल, डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर, आज सोमवार को पुलिस बल ने अत्याधुनिक हथियारों और सुरक्षा उपकरणों के साथ फ्लैग मार्च निकाला।


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यह रहा फ्लैग मार्च का रूट

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अपराध नैनीताल, डॉ. जगदीश चन्द्रा के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च रेलवे स्टेशन, गफूर बस्ती, लाइन नंबर 17, इंदिरानगर बड़ी रोड, इंदिरानगर छोटी रोड, लाइन नंबर 16, बिलाली मस्जिद, लाइन नंबर 08 से चोरगलिया रोड होते हुए थाना बनभूलपुरा तक निकाला गया। मार्च में हेलमेट, डंडे और बॉडी प्रोटेक्टर से लैस पुलिस बल ने क्षेत्रवासियों को शांति और सुरक्षा का स्पष्ट संदेश दिया।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक (एसपी) नगर हल्द्वानी, मनोज कुमार कत्याल, क्षेत्राधिकारी (सीओ) नगर हल्द्वानी, अमित कुमार, क्षेत्राधिकारी (सीओ) रामनगर, सुमित पांडे और प्रभारी थानाध्यक्ष बनभूलपुरा, सुशील जोशी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

नैनीताल पुलिस की क्षेत्रवासियों से अपील है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के आने वाले फैसले को स्वीकार करें और आगामी कार्यवाही में शासन-प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने, अफवाह न फैलाने और कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का कोई भी प्रयास न करने का अनुरोध किया है।

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