HomeBreaking Newsदेहरादून: 'पिस्तौल' लहराना पड़ा भारी! शस्त्र लाइसेंस निरस्त, हथियार जब्त

देहरादून: ‘पिस्तौल’ लहराना पड़ा भारी! शस्त्र लाइसेंस निरस्त, हथियार जब्त

ADVERTISEMENTS

डीएम सविन बंसल ने लिया सख्त एक्शन

सीएनई रिपोर्टर, देहरादून। देहरादून की एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन पटाखा जलाने को लेकर हुए एक छोटे से विवाद ने लाईसेंस धारक को भारी मुसीबत में डाल दिया है। मामूली झगड़े में ‘हथियार’ लहराने की घटना पर जिलाधिकारी (DM) सविन बंसल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए, न केवल शस्त्र को जब्त कर लिया है और लाईसेंस को तुरंत निलंबित किया है, बल्कि शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जिलाधिकारी को सौंपी रिपोर्ट में बताया गया कि 19 अक्टूबर 2025 को रायपुर क्षेत्र के एटीएस कॉलोनी में यह विवाद हुआ था। थाना प्रभारी रायपुर और चौकी प्रभारी मयूर विहार ने बताया कि शांतिभंग की आशंका के चलते दोनों पक्षों का चालान धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत किया गया।

पटाखों के विवाद से बढ़ा तनाव, पहुंचा मामला डीएम तक

सूत्रों के अनुसार, दीपावली की रात एटीएस कॉलोनी में दो पक्षों के बीच पटाखा जलाने को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने आवेश में आकर अपना लाइसेंसी शस्त्र लहराया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी तक रिपोर्ट पहुंचाई गई। डीएम सविन बंसल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए हथियार जब्त करने और लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दिए।

⚖️ डीएम बोले – “कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं”

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

“शस्त्र लाइसेंस एक जिम्मेदारी है, न कि ताकत दिखाने का साधन। मामूली विवाद में हथियार लहराना गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई तय है,”
सविन बंसल, जिलाधिकारी देहरादून

शस्त्र लहराने वाला पुनीत अग्रवाल निकला लाइसेंस धारक

घटना में पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल, निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी, देहरादून शामिल पाया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने मामूली विवाद के दौरान अपना लाइसेंसी शस्त्र (लाइसेंस संख्या 597/थाना रायपुर, UIN 335601004165002023) लहराया, जो शस्त्र अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन है।


🛑 डीएम ने आदेशित किया लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएम सविन बंसल ने शस्त्र जब्त कर लिया और लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को तलब भी किया है ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की जा सके।

इस घटना के संबंध में थाना रायपुर द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में दोनों पक्षों का चालान धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत पहले ही माननीय न्यायालय को भेजा जा चुका है। जिलाधिकारी की इस कठोर कार्रवाई ने देहरादून में शस्त्र लाइसेंस धारकों के बीच एक मजबूत संदेश दिया है कि हथियार का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ADVERTISEMENTS
Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments