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हल्द्वानी : जमीन खरीदते समय कर ले अभिलेखों की जांच, कमिश्नर के जनता दरबार में पहुंच रहे भूमि फ्रॉड के मामले

हल्द्वानी| कमिश्नर दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में फरियादियों की जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। जनता दरबार में अधिकांश भूमि के फ्रॉड केस आने से आयुक्त ने गंभीरता से लिया।

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कमिश्नर रावत ने भूमि क्रय करने वाले आम जनता से कहा कि जो भी भूमि क्रय कर रहे है भूमि के अभिलेख तहसील स्तर पर भलीभांति जांच लें। इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है कि वह भूमि खरीदने से पहले भूमि के अभिलेख आवश्यक जांच कर भूमि क्रय करें ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा। जनता दरबार में इसके साथ ही सड़क, बिजली, पानी, बीमा क्लेम आदि से संबंधित परेशानियों के द्वारा फरियादियों ने आयुक्त को अवगत कराया। जिसका आयुक्त ने शिकायत कर्ता एवं अधिकारियों को आमने-सामने वार्ता कर समस्या का समाधान किया।

खेम प्रकाश निवासी लालपुर ने 2011 में भूमि क्रय की थी जो भूमि क्रय की थी वह खाता नम्बर 30 था लेकिन कब्जा 28 नम्बर पर है। वर्तमान में खेम प्रकाश खाता नम्बर 28 पर कब्जा किये हुये हैं। वर्तमान में उक्त भूमि पर उत्तराखण्ड कोलोनाइजर द्वारा प्लाटिंग की जा रही है। आयुक्त ने उत्तराखण्ड कोलोनाइजर को निर्देश दिये कि एक सप्ताह के भीतर खेम प्रकाश को अन्यत्र भूमि आंवटित करें।

विभा तिवारी निवासी दोनहरिया हल्द्वानी ने आयुक्त को बताया कि दुधारू पशुओं के द्वारा सड़क पर घूमने से दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। उन्होंने आयुक्त से अनुरोध किया कि इस समस्या का समाधान किया जाए। जिस पर आयुक्त रावत ने नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय को निर्देश दिये हैं अनावश्यक रूप से छोडे जाने वाले दूधारू पशु पालकों को सूचित कर दूधारू पशुओं को छोड़ने पर जुर्माना लगाया जाए अथवा पशुओं को गौशाला छोड़ जाए। उन्होंने कहा दूधारू पशुओं को छोड़ने पर पशुपालकों के खिलाफ न्यूनतम जुर्माना दस हजार लगाया जाए।

गरूड़ निवासी गोविन्दी देवी की सन् 1975 में मृत्यु हो गई थी। स्व. गोविन्दी देवी की मृत्यु के बाद भी दाखिल खारिज नहीं हुए है। जिस पर आयुक्त ने जिलाधिकारी बागेश्वर को जांच कराने के निर्देश दूरभाष पर दिये। धारी निवास मोहन ने आयुक्त को बताया कि उन्होंने भैंस का बीमा कराया था। उन्होंने बीमा का प्रीमियम समय-समय पर दिया था लेकिन कुछ कारणों से भैंस की मृत्यु हो गई। लेकिन बीमा का क्लेम उन्हें आतिथि तक नहीं मिला है। जिस पर आयुक्त ने मुख्य पशु अधिकारी बागेश्वर को निर्देश दिये है कि जल्द से जल्द भैंस का बीमा एक सप्ताह के भीतर दिया जाए।

रामनगर स्यात निवासी गंगासिहं सावंत ने वन पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में शिकायत कर्ता जीसी पाण्डे द्वारा बताया गया कि गंगा सिंह ने 7 नाली जमीन क्रय की थी लेकिन कब्जा 10 नाली पर किया है शेष 3 नाली जमीन वन पंचायत की अतिक्रमण किया है। उपजिलाधिकारी रामनगर ने आयुक्त को मौके पर बताया कि उक्त 3 नाली जमीन को लीज हेतु आवेदन किया है जिनका चालान पीपी एक्ट के तहत किया गया है। सम्बन्धित प्रकरण का समाधान आयुक्त ने मौके पर किया।

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