—जांच में अपात्र पाए गए, तो होगी सख्त कार्रवाई
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
अगर आपके पास प्राथमिक परिवार या अंत्योदय योजना का कार्ड है और अब आप उसकी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, तो उसे जमा कर दें। अन्यथा आपके खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। यह सूचना जिलाधिकारी की ओर से दी गई है।
जिलाधिकारी वन्दना सिंह ने बताया कि जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड) एवं अन्त्योदय अन्न योजना (गुलाबी कार्ड) के कार्ड धारकों में से उन कार्ड धारकों को अपना कार्ड जिला पूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक या खण्ड विकास कार्यालय में समर्पित करना होगा, जो उस कार्ड की पात्रता के मानक से बाहर हो गए हैं यानी अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस सम्बन्ध में जांच के दौरान यदि कोई कार्ड धारक अपात्र पाया गया, तो उनके विरूद्व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

