—जांच में अपात्र पाए गए, तो होगी सख्त कार्रवाई
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
अगर आपके पास प्राथमिक परिवार या अंत्योदय योजना का कार्ड है और अब आप उसकी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, तो उसे जमा कर दें। अन्यथा आपके खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। यह सूचना जिलाधिकारी की ओर से दी गई है।
जिलाधिकारी वन्दना सिंह ने बताया कि जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड) एवं अन्त्योदय अन्न योजना (गुलाबी कार्ड) के कार्ड धारकों में से उन कार्ड धारकों को अपना कार्ड जिला पूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक या खण्ड विकास कार्यालय में समर्पित करना होगा, जो उस कार्ड की पात्रता के मानक से बाहर हो गए हैं यानी अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस सम्बन्ध में जांच के दौरान यदि कोई कार्ड धारक अपात्र पाया गया, तो उनके विरूद्व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
🌹जय देव भूमि उत्तराखंड 🌹आधार कार्ड से लिंक आम नागरिक का पूरा विवरण लिया जाए खेती से लेकर पशुओं की रिकवरी तक की जाए घर मकान से लेकर हर छोटी-बड़ी वास्तु का आंकलन किया जाए और उसके बात पता चलेगा की वास्तविक पात्र कौन है और वास्तविक लाभ किसको मिल रहा है दूध का दूध पानी का पानी खुद पर खुद हो जाएगा आज सबसे ज्यादा धांधली इसी पर हो रही है ₹200 तक के राशन के चक्कर में कई किसानों ने खेती करना तक बंद कर दिया और सरकार पर निर्भर होने लगे हैं और वह दिन प्रतिदिन कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं यदि इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में सरकार के लिए भी और खुद के लिए भी संकट दायक हो सकते हैं जो एक आने वाले समय में सबसे गंभीर विषय होगा दिन प्रतिदिन फ्री के चक्कर में आदमी निष्क्रिय होता हुआ नजर आ रहा है यदि सरकार को कुछ देना ही है तो उसके लिए कार्य दिया जाए और उसी के अनुसार उसे लाभ दिया जाए चाहे एक माह में केवल 1 सप्ताह का ही रोजगार दिया जाए
आपने बहुत ही सटीक बात कही है। ऐसा ही होना चाहिए, धन्यवाद।