सीएनई रिपोर्टर, नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने की आरोपी एक बुजुर्ग महिला को दोषमुक्त करार दिया है।
रेलवे कॉलोनी लालकुआं निवासी नेतराम ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को प्रार्थना पत्र देकर महिला की शिकायत की थी। कहा कि 14 दिसम्बर 2018 को लालकुआं तहसील में ओमवती कश्यप ने उसके साथ मारपीट की। यही नहीं जान से मारने की धमकी देते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया।
लालकुआं तहसील में हुई घटना से वह अपमानित हुए। ओमवती कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट में विचाराधीन रहा।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई, पुलिस रिकॉर्ड व आरोपी ओमवती कश्यप के बयानों के आधार पर उसे दोषमुक्त करार दिया। ओमवती कश्यप ने न्यायालय को बताया कि वह 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला है, जबकि शिकायतकर्ता 40 साल का है। वह इस उम्र में मारपीट नहीं कर सकती। शिकायतकर्ता ने उनसे उधार में लिए रुपये के तकाजे पर हुए विवाद पर उन्हें इन आरोपों में फंसाया है।