आपरेशन कामधेनुः अल्मोड़ा नगर से 19 गौवंशीय पशु भेजे बाजपुर

गाय छुड़ाने आए पशुपालक का 05 हजार का चालान कड़ी हिदायत, पशु आवारा छोड़े तो सख्त कार्रवाई सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाः आपरेशन कामधेनु के तहत पशुपालन…

गाय छुड़ाने आए पशुपालक का 05 हजार का चालान

कड़ी हिदायत, पशु आवारा छोड़े तो सख्त कार्रवाई

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाः आपरेशन कामधेनु के तहत पशुपालन व नगरपालिका के सहयोग से पुलिस ने 19 गौवंशीय पशुओं को नगर से पकड़कर बाजपुर भेजा। जो नगर में आवारा घूमकर व्यवधान डाल रहे थे। इसी बीच अपनी गाय छुड़ाने पहुंचे एक पशुपालक का 05 हजार का चालान किया गया और लोगों को कड़ी हिदायत दी कि अपने पशुओं को आवारा नहीं छोड़ें, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही होगी।

दरअसल, एसएसपी रचिता जुयाल ने आपरेशन कामधेनु के तहत प्रभावी कार्यवाही के निर्देश सीओ व थाना प्रभारियों को दिए हैं। इसी क्रम में सीओ अल्मोड़़ा विमल प्रसाद व सीओ आपरेशन ओशिन जोशी के पर्यवेक्षण में यातायात निरीक्षक गणेश सिंह हरड़िया के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम ने नगर में आवारा घूम रहे गौवंशीय पशुओं को काफी मशक्कत से पकड़ा। इसमें पशु अस्पताल अल्मोड़ा की चिकित्सा टीम व नगर पालिका का भी सहयोग लिया। कुल 19 पशुओं को पकड़ कर वाहन में रखा और उन्हें उचित पालन पोषण के लिए कृष्णा गौ सदन, बेरिया रोड लखनपुर, बाजपुर भेजा। पुलिस टीम में टीएसआई सुमित पाण्डे, हेड कानि. सुनील कुमार, मनोहर राम व कानि. ललित बिष्ट शामिल रहे।
पशु स्वामी का 05 हजार का चालान

जब पशुओं को गौसदन भेजने के लिए वाहनों में रखा जा रहा था, तभी एक पशु स्वामी अपनी गाय लेने पहुंच गए। उनके द्वारा गाय को आवारा नगर में छोड़े जाने पर नगरपालिका की ओर से नाराजगी दिखाई गई और उनके खिलाफ 05 हजार रुपये की चालानी कार्यवाही की गई। इसके बाद गाय को उनके सुपुर्द किया गया और हिदायत दी गई। इसके अतिरिक्त आवारा छोड़े गये पशुओं के स्वामियों का पता लगाकर उनके पशुओं के कानों में टैगिंग की गई और पशु स्वामियों को कड़ी हिदायत दी गई कि अपने पशुओं को आवारा नहीं छोड़ें।
पशु आवारा छोड़े तो कार्यवाही होगी

निरीक्षक यातायात गणेश सिंह हरड़िया के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा नगर क्षेत्र में लोगों को आपरेशन कामधेनु की जानकारी दी और बताया कि पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशु स्वामियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम-2007 एवं गोवंश संरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2015 के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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