HomeUttarakhandBageshwarबागेश्वर: एनडीपीएस एक्ट में दोषी को 04 साल की सश्रम कारावास

बागेश्वर: एनडीपीएस एक्ट में दोषी को 04 साल की सश्रम कारावास

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक व्यक्ति को चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के दंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दस माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मामले के अनुसार एसआई कुंदन रौतेला पुलिस टीम के साथ मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए 10 जून 2022 चेकिंग अभियान पर थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने गरुड़ की ओर से आ रहे एक व्यक्ति पर कुकुड़गाड़ पुल से 100 मीटर आगे गरुड़ रोड पर नजर रखी, तो वह पुलिस का वाहन देखकर घबराकर भागने का प्रयास करने लगा। शक होने पर उसे घेर कर पकड़ लिया और चेकिंग में उसके पास 8.59 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। उसने अपना नाम जीवन पथनी पुत्र खीम सिंह ग्राम मंडलसेरा बागेश्वर बताया। कोतवाली बागेश्वर में व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

मामले का विचारण न्यायालय में चला। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने आठ गवाह पेश किए। गवाहों को सुनने तथा पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने दोषी सिद्ध किया और चार साल की सजा सुनाई है।

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