अल्मोड़ा। उप जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने निर्देश के बावजूद खाद्यान्न प्रेषण के लिए ट्रकों की संख्या नही बढ़ाये जाने पर संबंधित कांट्रेक्टर को ब्लैक लिस्टेट करने तथा उसके खिलाफ आपदा एवम् खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि कि पूर्ति निरीक्षक अल्मोड़ा हाल हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि कमलेश पाण्डेय परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदार सोमेश्वर से कई दिनों से खाद्यान्न प्रेेषण हेतु ट्रेको की संख्या बढ़ानेे को कहा जा रहा है। परन्तु उनके द्वारा ट्रकों की संख्या नहीं बढाई जा रही है जिसके कारण सोमेश्वर गोदाम हेतु 1860 कुंतल गेहूं तथा 1600 कु0 चावल का उठान अवशेष है साथ ही 800 कुंतल चावल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उठान करना अतिआवश्यक है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राज्य में लाॅकडाउन के दृष्टिगत एवं कोरोना जैसी महामारी आपदा के देखते हुये कार्ड धारकों को समय से खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के आदेश भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिये गये हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर कार्ड धारकों को समय से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो जो भी खाद्यान्न उपलब्ध न कराने हेतु दोषी पाया जाएगा उसके विरूद्ध आपदा अधिनियम के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने कमलेश पाण्डेय परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदार सोमेश्वर को निर्देशित करते हुये कहा कि कि उनके द्वारा विभाग से जो भी अनुबन्ध कराया गया है उसमें यह भी प्राविधान है कि वह मांग के अनुरूप ट्रक उपलब्ध करायेंगे। उनके द्वारा मांग के अनुरूप ट्रक उपलब्ध नहीं कराया जाना भारत एवं उत्तराखण्ड सरकार के अदेशों की अवहेलना है तथा उक्त अधिनियम एंव अनुबन्ध का स्पष्ट उल्लघंन है।
उन्होंने परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदार सोमेश्वर को अदेशित करते हुये कहा है कि पूर्ति निरीक्षक अल्मोड़ा हाल हल्द्वानी के मांगानुसार प्रतिदिन ट्रक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। अगर उनके द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया तो उनके विरूद्ध आपदा अधिनियम तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत काली सूची की कार्यवाही अमल में लाये जाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा व उनके द्वारा जमा प्रतिभूती जब्त कर ली जायेगी एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 की निविदा प्रक्रिया से आपको वंचित करने हेतु जिलाधिकारी अल्मोड़ा को संस्तुति कर दी जायेगी।