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अयोध्या। लाक डान में ढील देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। हालांकि एडवाइजरी का मतलब यह कतई नहीं है कि अब लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल सकते हैं। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार के निर्देशों का इंतजार करना होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठान सशर्त खुल सकते हैं। इसके तहत सरकारी या वाणिज्य विभाग में रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगे। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग पचास प्रतिशत रखनी होगी। शॉपिंग कांपलेक्स व माल्स पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। सभी प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा।

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