Almora : वाहन दुर्घटना, बीमा कंपनी ने नहीं किया भुगतान, परिवाद खारिज

✒️ विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से अ​धिवक्ता पंत ने की प्रबल पैरवी ✒️ जानिये, क्या था पूरा मामला सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा साल 2019 में…

अल्मोड़ा ब्रेकिंग : दुष्कर्म के आरोपी चाचा को 20 साल का कठोर कारावास

✒️ विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से अ​धिवक्ता पंत ने की प्रबल पैरवी

✒️ जानिये, क्या था पूरा मामला

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा

साल 2019 में हुई एक वाहन दुर्घटना के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में शिकायतकर्ता का विपक्षी बीमा कंपनी पर लगाए गए आरोपों के साथ दायर परिवाद को खारिज कर दिया है। बीमा कंपनी पर शिकायतकर्ता ने वाहन दुर्घटना के बावजूद बीमित राशि के अनुसार क्षति का भुगतान नहीं करने का अरोप लगाया था।

विपक्षी बीमा कंपनी एसबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. की तरफ से अधिवक्ता मनोज कुमार पंत ने बताया कि शिकायतकर्ता भूपेन्द्र लाल 18 जून 2017 को महेन्द्रा एंड महेन्द्रा फाइनेंस कंपनी लि. अल्मोड़ा से 2,45000/- का ऋण लेकर एक मारूती एल्टो कार संख्या यूके 01 बी 6135 वर्ष 2017 में क्रय की गयी थी। वाहन बीमा कंपनी से बीमित था। 18 दिसम्बर 2019 को शिकायतकर्ता के मामा के लड़के के विवाह होने के कारण शिकायतकर्ता उक्त कार अपने दामाद व अन्य लोगों के साथ बारात में शामिल होने अल्मोड़ा से बनबसा को जा रहे थे। 08 दिसंबर 2019 को शाम करीब 8ः00 बजे नानकमत्ता हाईवे के पास जंगली जानवर के आ जाने के कारण उक्त वाहन दुर्घनाग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना शिकायतकर्ता ने दूरभाष से थाना नानकमत्ता जिला ऊधमसिंह नगर व विपक्षी कंपनी को दी।

दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मिलने के उपरांत विपक्षी कंपनी द्वारा सर्वेयर को भेजकर उसका निरीक्षण करवाया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन की कीमत 2 लाख 22 हजार 5 सौ 37 रूपया थी, जिसका प्रीमियम 8,567 रूपया था। शिकायतकर्ता के दुर्घनाग्रस्त वाहन का बीमित राशि के अनुसार क्षति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी का नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बाद भी बीमा कंपनी द्वारा वाहन के नुकसान की क्षति पूर्ति शिकायतकर्ता को नहीं दी। शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोड़ा के समक्ष परिवाद दाखिल किया। पत्रावली में साक्ष्य में उक्त वाहन के दुर्घटना का कारण शराब पीकर ओवर स्पीड में चलाया जाना पाया गया। जिससे शिकायतकर्ता का वाद अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग मलिक मजहर सुल्तान, सदस्य विद्या बिष्ट और सुरेश चंद्र कांडपाल ने निरस्त किया।

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