देहरादून। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारियों का 11 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी समेत तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी थी। जिसके बाद शुक्रवार देर शाम ही उत्तराखंड शासन द्वारा DA को लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए है। खबरें वही जो समय पर मिले, तो जुड़िये हमारे WhatsApp Group से Click Now
आदेश के तहत राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को मंहगाई भत्ते का 1 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
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भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20 जुलाई 2021 के क्रम में राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01-07-2021 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन में महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 17% से बढ़ाकर 28% किए जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
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आदेश के तहत 1 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17% ही रहेगी। देखें आदेश
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