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कल अल्मोड़ा में 10 केंद्रों पर होगी संघ लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा

👉 उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने प्रभावी की धारा-144

Examination of Union Public Service Commission will be held at 10 centers in Almora

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाः संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली (UPSC) कल रविवार को आयोजित हो रही परीक्षा 2023 के लिए अल्मोड़ा में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर परीक्षा अवधि के दौरान असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग नहीं करने पाए, इसके लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

यह परीक्षा 2 जुलाई 2023 को प्रातः 09ः30 बजे से सांय 04 बजे तक अल्मोड़ा नगर में राजकीय इंटर कॉलेज, जीजीआईसी, रैमजे इंटर कालेज, अल्मोड़ा इंटर कॉलेज, एसएसजे विवि (अपर कैंपस), एसएसजे विवि मिडिल कैंपस, एडम्स बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय महिला पॉलीटेक्निक धार की तूनी, आर्य कन्या इंटर कॉलेज तथा एसएसजे विवि लोवर कैंपस में होगी। उन्होंने बताया कि परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है।

उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने कहा है कि यह आदेश नियत परीक्षा (UPSC) तिथि को 09ः30 बजे से सांय 4 बजे तक लागू रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय। उन्होंने बताया कि परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्ष केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा, किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पीएससी पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्रों पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी।

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