प्रदेश के इन विद्यालयों में नहीं होंगे अनिवार्य स्थानान्तरण, जारी हुआ यह आदेश

सीएनई रिपोर्टर, देहरादून All teachers working in Atal Excellent Government Secondary Schools are free from compulsory transfer अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त…

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सीएनई रिपोर्टर, देहरादून

All teachers working in Atal Excellent Government Secondary Schools are free from compulsory transfer

अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रहेंगे। यहां कार्यरत कार्मिकों के तबादले पर केवल उनके अनुरोध के आधार पर ही विचार किया जायेगा। उत्तराखंड शासन की अपर सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।

अपर सचिव दीप्ति सिंह, उत्तराखंड शासन की ओर से निदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखंड को अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्मिकों की तैनाती के संबंध में दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं। ​जिसमें कहा गया है कि निदेशक विद्यालयी शिक्षा द्वारा 7 जुलाई, 2022 को भेजे गए पत्र में अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य निर्बाध रूप से बनाये रखने हेतु इन विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष स्क्रीनिंग परीक्षा से चयनित शिक्षकों को छोड़कर अन्य पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को उनके कार्य का परीक्षण/मूल्यांकन कर चयन समिति द्वारा निर्णय लिये जाने तक अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखे जाने के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अपर सचिव ने शासनादेश का हवाला देते हुए बताया कि अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों व अध्यापकों की तैनाती के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश के तहत राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की तैनाती स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से किये जाने के फलस्वरूप सन्दर्भित विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी निर्धारित अवधि के दौरान स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 27 के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के क्रम में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-1(3) से मुक्त रहेंगे। राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यरत 05 वर्ष की सेवा के दौरान अनिवार्य सेवा से मुक्त होंगे, परंतु अटल उत्कृष्ट विद्यालय से वापस जाने की अनुमति प्राप्त होने से पूर्व वे अनुरोध के आधार पर आवेदन कर सकेंगे।

अपर सचिव ने कहा कि प्राविधानों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त उन्हें यह कहने का निर्देश हुआ है कि अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों को अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अटल उत्कर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का मात्र अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु किए गए आवेदन पर विचार किया जायेगा।


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