HomeBreaking Newsब्रेकिंग न्यूज : छेड़छाड़ के आरोपी को इस हाईकोर्ट ने ऐसी शर्त...

ब्रेकिंग न्यूज : छेड़छाड़ के आरोपी को इस हाईकोर्ट ने ऐसी शर्त पर छोड़ा कि अब किसी भी महिला को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा

इंदौर। हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी युवक को एक अनूठी शर्त पर जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि युवक रक्षा बंधन के दिन पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा। यह मामला उज्जैन के खाचरोद के पास का है। जहां आरोपी पर अप्रैल माह में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में रात 2 बजे घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इस मामले की एफआईआर जिला उज्जैन के थाना भटपचलना में दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर खाचरोद कोर्ट में पेश किया था।
इसके बाद खाचरोद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया था। आरोपी ने जिला कोर्ट में जमानत आवेदन दिया था जो कि निरस्त हो गया। बाद में आरोपी ने इंदौर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित आर्य की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया।
बेंच ने आरोपी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया कि वह महिला से रक्षाबंधन पर राखी बंधवा कर उसे रक्षा का वचन देगा और 11000 कंपनसेशन के तौर पर पीड़िता की थाली में रखेगा। इतना ही नहीं महिला के बच्चे को 5000 गिफ्ट के तौर पर देगा।
आरोपी रक्षाबंधन पर सुबह 11:00 बजे आरोपी के घर जाकर राखी बंधवाकर उसकी फोटो कोर्ट के समक्ष पेश करेगा। इसी शर्त पर इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आरोपी को जमानत पर रिहा किया है।
आरोपी के वकील ने बताया कि हमने जमानत के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। शर्त में आरोपी महिला से रक्षाबंधन पर राखी बंधवा कर उससे रक्षा का वचन देगा और 11000 रुपये कंपनसेशन के तौर पर महिला की थाली में रखेगा। साथ ही महिला के बच्चे को 5000 रुपये गिफ्ट के तौर पर देगा।

ADVERTISEMENTSAd Ad
ADVERTISEMENTS
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments