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बागेश्वर: निर्वाचक नामावली शुद्ध एवं त्रुटिरहित बने—नबियाल

✍️ विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 जनवरी, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यकम निर्धारित किया गया है। एडीएम ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की है, ताकि आलेख्य निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किया जा सके।

अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी एनएस नबियाल ने बताया कि अगस्त से 18 अक्टूबर तक पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के त्ळत् वीएलओ के माध्यम से घर-घर सत्यापन का कार्य मतदाता सूची/ईपीआईसी में विसंगतियों को दूर करना, मतदेय स्थलों अनुभागों का पुननिर्धारण का कार्य एवं कन्ट्रोल टेबल को अद्यत किया जायेगा। 29 अक्टूबर को एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन किया जायेगा। दावे/आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक होगी। 9 एवं 10 नवंबर व 23 एवं 24 नवंबर को विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गयी है। 24 दिंसबर को दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण होगा तथा 06 जनवरी, 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होगा।

उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत 20 अगस्त से निर्वाचनक नामावली का घर-घर सत्यापन, मतदेय, स्थलों अनुभागों (ग्राम, गली-मुहल्लों वार्ड आदि) का पुनर्निर्धारण, पुनर्सीमांकन व पुनर्व्यवस्थापन तथा वर्तमान निर्वाचक नामावली में विभिन्न प्रकार की लॉजिकल त्रुटियों को ठीक करना आदि कार्य किया जा रहा है ताकि आलेख्य निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किया जा सके। यदि किसी अर्ह नागरिक का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में एक ही मतदेय स्थल पर एक से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावाली में पंजीकृत है, ऐसे किसी भी निर्वाचक का नाम किसी एक मतदेय स्थल, एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नियमानुसार हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान निर्वाचकों 20 सितम्बर तक घर-घर जाकर सत्यापन कार्य भी सम्पादित किया जायेगा। यदि किसी निर्वाचक को अपने निवास स्थान से मतदेय स्थल तक पहुंचने में 02 किमी से अधिक की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, तो ऐसे निर्वाचकों के लिए उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित करने पर विचार किया जा सकता हैं। वर्तमान मतदेय स्थल भवन के क्षतिग्रस्त होने अथवा जीर्ण-शीर्ण होने की दशा में नियमानुसार उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में मतदेय स्थल परिवर्तित किया जा सकता है। इस संबंध में सुझाव एवं प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार, उप जिलाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी को 10 सितम्बर तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

ऐसे नागरिक जो 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, और अन्यथा अनर्ह नहीं है, तो ऐसे अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक अपने मतदेय स्थल के बीएलओं अथवा संबधित तहसील कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में नियमानुसार प्रारूप-6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वर्तमान आलेख्य निर्वाचक नामावली में से किस नाम को हटाने के लिए या निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने पर आपत्ति के लिए फॉर्म-7 भारतीय पासपोर्ट के आधार पर किसी अप्रवासी भारतीय नागरिक का नाम नामावली में सम्मिलित करने के लिए आवेदन फॉर्म-6क, तथा वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार से संशोधन, शुद्धि के लिए, मतदाता फोटो पहचान पत्र बदले जाने के लिए, निवास परिवर्तन (एक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक बूथ से दूसरे बूथ में या एक विधान सभा से दूसरी विधान सभा क्षेत्र) तथा पीडब्ल्यूडी मैपिंग के लिए फॉर्म-8 पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम में संशोधन के फलस्वरूप अब निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार अर्हता तिथियां (01 जनवरी 01 अप्रैल 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर) नियत की गयी है। उल्लिखित तिथियों को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले कोई भी अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए फार्म 6 पर अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक जनपद में स्थापित टोल फ्री नम्बर 1950 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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