अल्मोड़ा, 27 अगस्त। यहां अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने एक हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
धारा—302 ता.हि. के तहत आरोपी अल्मोड़ा जिले के मल्ली नाली निवासी चंद्र सिंह उर्फ चनर सिंह पुत्र प्रताप सिंह के अधिवक्ता ने अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाण्डे के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने मुकदमे की कहानी का उल्लेख करते हुए आरोपी की जमानत का घोर विरोध किया। श्री कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि आरोपी ने जघन्य अपराध कारित किया गया है और यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को डरा—धमका कर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और अभियोजन पक्ष के गवाहों को तोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि गवाह भी आरोपी के गांव के हैं। ऐसे में आरोपी की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। अधिवक्ता को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया।
मामला तल्लीनाली अल्मोड़ा का है। पटवारी क्षेत्र न्योली में तहरीर के मुताबिक 15 जुलाई 2020 को राजेन्द्र सिंह पर चन्द्र सिंह उर्फ चनर सिंह व अन्य लोगों ने जानलेवा हमला किया तथा अगले दिन पुनः बांधकर बेरहमी से मारा। जिन्हें वह अचेत हो गया और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल अल्मोडा में भर्ती कराया किया गया। जहां से परिजन उसे इलाज के लिए हल्द्वानी एक निजी अस्पताल में ले गए और उपचार के दौरान 19 जुलाई 2020 को राजेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। उक्त जानलेवा हमले व मारपीट की तहसील पटवारी क्षेत्र न्योली में राजेंद्र सिंह के पुत्र कमल सिंह ने दी। इसी मुकदमे के तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
अल्मोड़ा : हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज, तल्ली नाली का मामला
अल्मोड़ा, 27 अगस्त। यहां अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने एक हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।धारा—302 ता.हि. के तहत…