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Almora News: मारपीट व हत्या के प्रयास मामले में जेल भेजे गए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जिले के दन्या थाना अंतर्गत ग्राम आरा सल्पड़ में मारपीट के बाद युवक की मौत के बहुचर्चित मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जियां सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने खारिज कर दी।
धारा 323, 504, 506, 147, 149 व 304 ता.हि. के इस मामले के आरोपी शिव दत्त पांडे पुत्र प्रेम बल्लभ पांडे, हरीश चंद्र पांडे पुत्र देवी दत्त पांडे, पूरन चंद्र पांडे पुत्र नंदा बल्लभ पांडे व बसंत बल्लभ पांडे पुत्र केशव दत्त पांडे निवासीगण ग्राम आरा सल्पड़ ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत की अर्जी लगाई। ग्राम आरा सल्पड़ में युवक भुवन चंद्र जोशी के साथ कई लोगों द्वारा मारपीट किए जाने और बाद में उसकी मौत होने के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा हैं, इन्हीं लोगों में उक्त आरोपी भी शामिल हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने इनकी जमानत का कड़ा विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपियों ने मारपीट कर हत्या का जघन्य अपराध कारित किया है। यदि इन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इनके द्वारा अभियोजन के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करके प्रभावित किए जाने या फरार होने का अंदेशा है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन कर चारों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया।

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