अल्मोड़ा न्यूज: चरस तस्करी के आरोपी को नहीं मिली जमानत, जिला शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने जमानत का किया घोर विरोध

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाचरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।…

कंपनी को दिए ब्याज समेत जमा धनराशि लौटाने के आदेश

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। आरोपी गत 19 अक्टूबर को अल्मोड़ा के गैस गोदाम रोड में चरस के साथ पकड़ा गया था। आरोपी तरफ से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, तो जिला शासकीय अधिवक्ता ने प्रबल पैरवी करते हुए उसकी जमानत का घोर विरोध किया।
मामला गत 19 अक्टूबर का है। आरोपी महिपाल सिंह पुत्र धन सिंह चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया। आरोपी ने सोमवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने आरोपी की जमानत का घोर विरोध करते न्यायालय को बताया कि अभियुक्त द्वारा भारी मात्रा में अवैध चरस का कारोबार किया जा रहा है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया, तो वह अपनी जमानत का दुरूपयोग कर सकता है और दुबारा ऐसा ही अपराध कारित कर सकता है। इसके अलावा वह समय पर न्यायालय में पैरवी के लिए उपस्थित नहीं हो सकता है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
मामले के मुताबिक 19 अक्टूबर 2020 को अल्मोड़ा कोतवाली अंतर्गत बेस चौकी के उप निरीक्षक सौरभ भारती ने पुलिस कर्मियों के साथ चेकिंग के दौरान अल्मोड़ा के डायट ग्राउण्ड के पास गैस गोदाम मार्ग में पैदल चल रहे महिपाल सिंह पुत्र धन सिंह, निवासी ग्राम उडियारी, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर का बैग चेक किया। तो उसके कब्जे से 0.652 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने मौके पर ही फर्द बनाई और आरोपी महिपाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *