Almora: गांजा तस्करी में पकड़े आरोपी को नहीं मिली जमानत

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: गांजे की अवैध तस्करी के मामले में जेल भेजे गए क आरोपी को आज जमानत नहीं मिल सकी। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल…

इंश्योरेंस कंपनी को 12.37 लाख भुगतान के निर्देश, 50 हजार जुर्माना भी

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: गांजे की अवैध तस्करी के मामले में जेल भेजे गए क आरोपी को आज जमानत नहीं मिल सकी। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

मामले 11 जनवरी 2023 का है। जिसके मुताबिक अल्मोड़ा जिलांतर्गत कटपतिया तिराहा सल्ट में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन में अवैध रूप से गांजे के साथ सफर कर रहे त्रिलोक बिष्ट उर्फ बबलू पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी बैल्टी, भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से कुल 22 किलो 225 ग्राम गांजा बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही पूरी करते हुए उसे जेल भेजा।

आज आरोपी त्रिलोक बिष्ट ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अपनी जमानत के लिए अर्जी लगाई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने उसकी जमानत का विरोध किया और अदालत को बताया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके द्वारा जमानत का दुरुपयोग किए जाने और फरार होने का पूर्ण अंदेशा है। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला के न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन कर आरोपी की जमानत पर सुनवाई की और जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

यह भी पढ़ें – वारंटी हुआ गिरफ्तार, डंपर सीज


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *