देहरादून। केंद्र सरकार अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी आज अनलॉक 3 की गाइडलाइन आ गई है। लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है। जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार बफर जोन का निर्धारण कर सकेंगे वही सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर करने की अनुमति रहेगी, जिसमें स्कूल कॉलेज शैक्षिक संस्थान कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन रहेगी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर बार, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल भी अभी बंद रहेंगे, योगा इंस्टिट्यूट और जिम केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोले जाएंगे, वही इंडिपेंडेंस डे के समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही यह आयोजित होंगे वहीं अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा वही बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर देना अनिवार्य होगा।
ब्रेकिंग न्यूज : प्रदेश ने जारी की अनलाक—3 की गाइड लाइन
देहरादून। केंद्र सरकार अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी आज अनलॉक 3 की गाइडलाइन आ गई है। लॉकडाउन केवल…