सीएनई (CNE) रिपोर्टर, हल्द्वानी : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर आज बृहस्पतिवार को हल्द्वानी कोतवाली परिसर के सभागार में पुलिस अधीक्षक (SP) अपराध/नैनीताल जगदीश चंद्रा ने नगर मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान की उपस्थिति में शहर के बैंक्वेट हॉल और डीजे (DJ) स्वामियों के साथ यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया।

गोष्ठी में उपस्थित सभी लोगों को यातायात को सुगम बनाने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया:
- पहियों वाले लाइटिंग झालर पर प्रतिबंध: बारात समारोह में उपयोग होने वाले पहियों वाले बड़े लाइटिंग झालर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। उल्लंघन करने पर नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
- केवल हैंडहेल्ड लाइटिंग की अनुमति: केवल हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले लाइटिंग झालर की ही अनुमति रहेगी।
- बारात की लंबाई सीमित: बैंक्वेट हॉल/वेन्यू के गेट से बारात की अधिकतम लंबाई 200 मीटर तक ही सीमित रखी जाए, ताकि यातायात प्रभावित न हो।
- अनुशासित संचालन: बारात समारोह के आगे और पीछे (हेड और टेल) को अनुशासित और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाए।
- हाई-बेस डीजे (DJ) पर रोक: शादी समारोहों में सड़कों पर हाई-बेस वाले बड़े डीजे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
- रात 10 बजे के बाद डीजे (DJ) पूर्णतः बंद: स्थानीय जनता, बुजुर्गों की शांति और बच्चों की पढ़ाई में बाधा को देखते हुए रात 10:00 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। शिकायत मिलने पर डीजे नियमानुसार ज़ब्त किया जाएगा।
- तत्काल कार्रवाई: पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
इस गोष्ठी में प्रभारी निरीक्षक अमर चंद्र शर्मा, यातायात निरीक्षक महेश चंद्रा, और वरिष्ठ उपनिरीक्षक (SSI) रोहिताश के साथ शहर के कई बैंक्वेट हॉल और डीजे स्वामी उपस्थित रहे।

