Almora Breaking: पटवारी/लेखपाल परीक्षा में शांति व कानून व्यवस्था के लिए धारा—144 प्रभावी

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चैहान ने 12 फरवरी, 2023 को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित हो रही राजस्व…

कल इन जगहों पर लागू रहेगी धारा—144

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चैहान ने 12 फरवरी, 2023 को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित हो रही राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) की लिखित परीक्षा-2022 के सफलतापूर्वक संचालन के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परगना अल्मोड़ा अंतर्गत बने सभी परीक्षा केंद्रों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

उन्होंने बताया कि परीक्षा के संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा केन्द्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू की गई है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्ष केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा, किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पीएससी पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है। परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश नियत परीक्षा तिथि 12 फरवरी, 2023 को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 02 बजे तक लागू रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।

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