HomeDelhiसुप्रीम कोर्ट की केंद्र और राज्यों को फटकार, कहा- 31 जुलाई तक...

सुप्रीम कोर्ट की केंद्र और राज्यों को फटकार, कहा- 31 जुलाई तक लागू करें ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना लागू करने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने प्रवासी मजदूरों के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

शीर्ष अदालत ने सरकार से असंगठित एवं प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) की मदद से वेब पोर्टल तैयार करने को भी कहा है।

बड़ी खबर : सरकार ने मारी पलटी, चारधाम यात्रा अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध, आदेश जारी

कोरोना महामारी के कारण प्रवासी मजदूरों के पलायन एवं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में सुधार के लिए स्वत: संज्ञान मामले पर अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि सरकारें प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें।

Uttarakhand Jobs : UKSSSC ने निकाली बंदीरक्षक के 213 पदों पर भर्ती, जानिए पूरी डिटेल

खंडपीठ ने राज्यों की मांग के मुताबिक उन्हें अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का केंद्र को निर्देश दिया, साथ ही राज्य सरकारों से कहा कि वह प्रवासी मजदूरों को राशन वितरण के लिए उपयुक्त योजना बनाये।

‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से से राशन लिया जा सकता है, हालांकि दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल और असम में अभी यह योजना राज्य सरकारों ने लागू नहीं की है।

उत्तराखंड : प्रदेश सरकार ने covid curfew को लेकर देर रात जारी की SOP, ध्यान से पढ़िये क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

अन्य खबरें

Breaking : उत्तराखंड वन विभाग में इन अधिकारियों के तबादले

Breaking : चंपावत जिले में अगले आदेशों तक खनन पर लगा प्रतिबंध

Big Breaking : तीन दिन बाद मिला नदी में लापता हुए युवक का शव, लोकल के गोताखोरों ने भी निभाई सराहनीय भूमिका, पढ़िये इस रेस्क्यू अभियान की पूरी कहानी

Uttarakhand : हेडफोन लगा मोबाइल देख रहे थे अकाउंटेंट, बैटरी फटने से दर्दनाक मौत

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments