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ब्रेकिंग न्यूज : आना चाहते हैं उत्तराखण्ड तो पढें यह संशोधित गाइडलाइन

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने शनिवार की देर रात कोरोना वायरस की संशोधित गाइडलाइंस जारी की हैं। जिसमें साफ कर दिया है के उत्तराखंड के बाहर से आने वाले लोगों की बॉर्डर पर जांच अवश्य होगी। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, यदि किसी में बुखार या कोरोनावायरस का लक्षण मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को उत्तराखंड में प्रवेश से पहले संबंधित जिला चिकित्सालय की सेवाएं दी जाएगी। दरअसल उत्तराखंड में प्रवेश के करने के इच्छुक लोग इस मामले में भ्रम की स्थिति में थे । अब सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी करके स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। गाइड लाइन में साफ कहा गया है के प्रदेश की सीमाएं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सीमावर्ती जिलों के बस अड्डों पर आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अनलॉक 4 की संशोधित गाइडलाइन में प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से आदेश जारी किए गए हैं । इस गाइडलाइन के अनुसार राज्य में आने वाले हर व्यक्ति को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा । गाइडलाइन में साफ किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य में व्यापार, परीक्षा, उद्योग या दूसरे कार्य से 7 से कम दिन की अवधि के लिए आता है तो उन्हें क्वॉरेंटाइन नहीं होना पड़ेगा लेकिन राज्य में आने से पूर्व रजिस्ट्रेशन के दौरान ऐसे लोगों को अपने होमस्टे की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा उन्हें अपने स्थाई आवास का पता भी देना होगा और यदि जांच में यह पता गलत निकलता है तो महामारी अधिनियम के तहत उस व्यक्ति पर कार्यवाही की जा सकती है। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के भीतर एक से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों के लिए भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा । यदि कोई व्यक्ति राज्य में 7 दिन से अधिक अवधि के लिए आ रहा है तो संस्थागत और होम क्वारेँटीन रहना अनिवार्य होगा। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को इस मामले में संस्थागत क्वारेन्टीन की अवधि 10 दिन रखी गई है। यदि कोई व्यक्ति राज्य में प्रवेश के दौरान 96 घंटे के अंदर आरटी पीसीआर, सीबी नेट, ट्रनेट या एन्टिजन रिपोर्ट पेश करता है तो उसे क्वारेन्टीन होने की जरूरत नहीं होगी हालांकि विदेश से लौटने वाले लोगों के लिए क्वॉरेंटाइन का नियम भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही होगा। राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए इस दौरान होटल में स्टे का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। उन्हें पंजीकरण के दौरान 96 घंटे के भीतर rt-pcr, सीबी नेट, ट्रूनेट या एन्टिजन जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट नहीं होने पर उन्हें राज्य की सीमा पर जांच कराने की छूट होगी। अधिकारिक तौर पर प्रदेश में आने वाले केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्य न्यायाधीश , सांसद और विधायकों को उत्तराखंड में प्रवेश के दौरान इन शर्तों से छूट मिलेगी ।

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