अल्मोड़ा। जिन पेंशनरों की पेंशन से वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषागार अल्मोड़ा द्वारा आयकर की कटौती की गई है, उन्हें फार्म-16 भरना होगा। मुख्य कोषाधिकारी हेमेंद्र कुमार गंगवार ने बताया कि जनपद के ऐसे सभी पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर 20 नवंबर, 2020 तक कोषागार अल्मोड़ा से फार्म-16 प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि निर्धारित तिथि तक अपना फार्म-16 प्राप्त नहीं किया जाता है और इस कारण आयकर रिटर्न फाइल करने में विलंब होता है या आयकर विभाग द्वारा उनके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई की जाती है, तो उसके लिए पेंशनर स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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