बागेश्वर: छात्रा से छेड़खानी मामले में फंसे प्राध्यापक दोषमुक्त

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: छात्रा से छेड़खानी करने के आरोपी प्राध्यापक को न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या बोरा की अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। घटनाक्रम के अनुसार…

कंपनी को दिए ब्याज समेत जमा धनराशि लौटाने के आदेश

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: छात्रा से छेड़खानी करने के आरोपी प्राध्यापक को न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या बोरा की अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है।

घटनाक्रम के अनुसार एक छात्रा की मां ने कोतवाली में प्राथमिकी दी थी। जिसमें कहा था कि 13 सितंबर 2022 को उनकी पुत्री असाइमेंट जमा करने कालेज गई थी। प्रधाध्यापक डा. संजय टम्टा ने उससे छेड़छाड़ की। किसी को बताने को मना किया। कहा कि किसी को बताया तो परीक्षा में फेल कर दूंगा। वह अगले दिन कालेज नहीं गई। तीसरे दिन अपने दोस्त को घटना बताई तथा प्राचार्य से शिकायत की। तत्कालीन छात्रसंघ अध्यक्ष ने समस्या को उठाया। पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरीश जोशी ने नौ गवाह परीक्षित कराए। न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या बोरा ने डा. संजय टम्टा को आरोपों से दोषमुक्त किया। वह वर्तमान में जमानत पर हैं। उसका व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त कर, जमानतियों को उनके दायित्वों से उन्मोचित करने को कहा। यह भी कहा कि डा. टम्टा ने धारा 437 क का अनुपालन कर लिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *