कार सीज, चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई
सीएनई रिपोर्टर, रानीखेत। मतदान ड्यूटी से लौट रही एक महिला को लिफ्ट देने के बाद चलती कार में उसके साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकतें एवं जबरदस्ती करने का प्रयास करने वाले कार चालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए वैधानिक कार्रवाई की है। घटना में प्रयुक्त कार को भी सीज कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला ने गत दिवस रानीखेत कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें कहा गया था कि उसकी नियुक्ति विकासखंड ताड़ीखेत अंतर्गत पंचायत घर मल्ला डाभर में मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई थी।
24 जुलाई को निर्वाचन ड्यूटी पूर्ण करने के बाद ग्राम मल्ला डाभर के मुख्य सड़क पर अपने निवास स्थल ताड़ीखेत जाने हेतु वाहन की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी एक सफेद रंग की मारुति वैगनार गाड़ी संख्या UK05C8165 चला रहे व्यक्ति ने उसे देखकर गाड़ी रोकी।
छेड़छाड़, अश्लील हरकतें व जबरदस्ती का प्रयास
कार चालक ने ताड़ीखेत हेतु लिफ्ट से छोड़ने की बात कही। निवास स्थल निकट होने के कारण वाहन स्वामी के साथ ताड़ीखेत उतारने की सहमति पर बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद ही शाम लगभग 6:30 बजे बजे वाहन चालक ने उसके साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकतें एवं जबरदस्ती करते हुए गाड़ी में बदतमीजी करना शुरु कर दी।
महिला ने बताया कि बचाव में उसने हाथापाई एवं झड़प शुरू की, तो उक्त व्यक्ति ने उसे मारना शुरु कर दिया, जिसमें महिला को चोटें आई। महिला ने जब गाड़ी रोकने के लिए कहा तो उक्त व्यक्ति गलत नीयत के चलते गाड़ी और तेज चलाने लगा।
चलती कार से कूदी महिला
मार्ग में एक तीव्र मोड़ आने कार जब कुछ धीमी हुई, तो महिला ने चलती गाड़ी से कूद कर किसी तरह अपनी जान बचाई।
इधर एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा के निर्देश पर रानीखेत पुलिस ने कार चालक के खिलाफ कोतवाली रानीखेत में धारा 115(2)/74 बीएनएस के अन्तर्गत एफआईआर पंजीकृत की।
अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह व सीओ रानीखेत विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीखेत के नेतृत्व में रानीखेत पुलिस टीम द्वारा अज्ञात अभियुक्त की तलाश शुरु की गई।
दुभना का निकला आरोपी व्यक्ति
विवेचक एसआई हेमा कार्की द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रकाश में आये आरोपी कमल सिंह पुत्र श्याम सुन्दर रावत निवासी दुभना, द्योली, रानीखेत के विरुद्ध बीएनएस के तहत नोटिस तामिल कराकर वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहन को सीज किया गया। मामले में विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है।
कानूनी प्रक्रिया के तहत भेजा गया नोटिस : कोतवाल
इधर कोतवाल अशोक धनखड़ ने सी.एन.ई को बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत 7 साल से कम अवधि की सजा के अपराधों में अपराधी को नोटिस भेजा जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। आरोपी को अब कोर्ट में पेश होना होगा। पुलिस ने इस मामले में वैधानिक कार्रवाई पूरी कर ली है।

