✒️ नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र का मामला
सीएनई रिपोर्टर, नैनीताल, यहां एक बारात में देर रात तक जबर्दस्त धूम—धड़ाका व जश्न का माहौल पुलिस के पहुंचते ही किरकिरी में बदल गया। बारात के जोश के चलते नियम की परवाह ही नहीं की। नियम तोड़ने पर पुलिस ने बारात पक्ष व बैंड स्वामी का कुल 15 हजार रुपये चालान काटा। मामला तल्लीताल क्षेत्र का है।
हुआ यूं कि गत रात्रि तल्लीताल में धर्मशाला से एक बारात निकली और धूम धड़ाके के साथ लगभग 11 बजे होटल सिटीजन तरफ बढ़ी। इसमें बाराती बैंड बाजों के धूम-धड़ाके के बीच के नाचते—थिरकते जा रहे थे। इस जश्न के चलते नियम की परवाह किसी को नहीं रही। दूसरी तरफ देर रात्रि तक शोरगुल व बैंड धुन की उंची आवाज से आसपास के लोग आजिज आ गए। कुछ लोगों ने इस बात की शिकायत पुलिस में दी और शोरगुल बंद कराने का अनुरोध किया। यह भनक लगते ही रात ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और बैंड—बाजा बंद कराया।
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पुलिस ने उन्हें समझाया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक रात 10 बजे पश्चात कहीं भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है और बैंड मास्टर व बारातियों ने इस प्रतिबंध का उलंघन किया है। इससे बैंड मास्टर व बारात के मुखिया की काफी किरकिरी हो गई। पुलिस ने बहेड़ी के बैंड स्वामी रईस अहमद व बारात के मुखिया धोबीघाट, तल्लीताल निवासी रोहित चौधरी के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। जिसमें बैंड स्वामी का 05 हजार रुपये तथा बारात के मुखिया का 10 हजार रुपये का चालान काटा।