HomeUttarakhandBageshwarपुलिस ने शराब के साथ पकड़ा, न्यायालय से दोषमुक्त करार

पुलिस ने शराब के साथ पकड़ा, न्यायालय से दोषमुक्त करार

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सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह के न्यायालय ने आबकारी अ​धिनियम के आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश सुनाया है।

घटनाक्रम के अनुसार गत वर्ष छह जून को एसआई प्रह्लाद सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कपकोट के भराड़ी बाजार से हरीश सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी दुलम को अवैध रूप से दुकान में शराब बेचते हुए शराब बेचते हुए पकड़ा था।

पुलिस ने आरोपी के पास से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करने के बाद उसके ​खिलाफ कपकोट थाने में 60 आबकारी ​एक्ट के तहत केस दर्ज किया। न्यायालय ने साक्ष्यों का परिसीलन कर उसे दोषमुक्त किया।आरोपी की ओर से अ​धिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने मामले की पैरवी की।

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Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
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