सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह के न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश सुनाया है।
घटनाक्रम के अनुसार गत वर्ष छह जून को एसआई प्रह्लाद सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कपकोट के भराड़ी बाजार से हरीश सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी दुलम को अवैध रूप से दुकान में शराब बेचते हुए शराब बेचते हुए पकड़ा था।
पुलिस ने आरोपी के पास से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करने के बाद उसके खिलाफ कपकोट थाने में 60 आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। न्यायालय ने साक्ष्यों का परिसीलन कर उसे दोषमुक्त किया।आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने मामले की पैरवी की।