सीएनई रिपोर्टर
नैनीताल। कोरोना काल में बिना टीकाकरण का अभियान पूर्ण हुए स्कूल खोले जाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जन हित याचिका दायर की गई है। उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट इस मामले में आज कोई बड़ा फैसला दे सकती है।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार गिरने के बाद राज्य में सभी कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल 2 अगस्त से खोल दिये गये हैं। कैबिनेट के इस फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई होनी है। यह याचिका 29 जुलाई को दाखिल की गई थी।
हरिद्वार निवासी विजय पाल ने हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की है। उनका कहना है कि सरकार ने आधी-अधूरी तैयारी व बिना प्लानिंग के कोरोना काल में स्कूल खोल दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि विशेषज्ञों ने कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना जताई है और तमाम अभिभावक इसको लेकर आशंकित भी हैं। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
उन्होंने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है उसमें यदि बच्चे संक्रमित हो गये तो बहुत गम्भीर स्थिति पैदा हो सकती है। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में कोर्ट के किसी आदेश का इंतजार किया जा रहा है।