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Pawan Khera Latest: खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत पर रिहा !

Pawan Khera Latest News : कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब हो जायेंगे रिहा !आखिरकार कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से रहात मिल गई है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिसके बाद असम पुलिस उन्हें अपने साथ नहीं ले जा पायेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में द्वारका न्यायालय से कहा कि पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दी जाये। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा अब रिहा हो जायेंगे। बता दें कि इस मामले में अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। इस बीच खेड़ा को जमानत के लिए आवेदन करना है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अलग-अलग जगह की बजाए सभी एफआईआर एक ही जगह तलब होनी चाहिए। खेड़ा मामले में अलग-अलग जगहों पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान के बाद उनके खिलाफ यूपी में एफआईआर दर्ज हुई। जो कि भाजपा नेता मुकेश शर्मा ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा गया है कि कांग्रेस नेता ने जानबूझकर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया है। साथी ही उनके पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी पवन खेड़ा के बयान पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा के वकील ने स्वीकार किया कि उनकी जुबान फिसल गई थी। अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि उनके खिलाफ सभी एफआईआर को एक ही जगह स्थानान्तरित किया जाये। उन्होंने अदालत के सामने तर्क रखा की मामले में पहले ही उन्होंने माफी मांग ली है। अलएव इतना सब नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत असम पुलिस के वकील का कहना है कि खेड़ा को ट्रांजिट रिमांड की मांग रखी जायेगी। बता दें कि पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में जाते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। एयरपोर्ट पुलिस ने उन्हें विमान से उतार लिया था।

अब तक यह हुआ –

✒️ पवन खेड़ा को दोपहर 12 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से उठाया

✒️ कांग्रेस तत्काल सुप्रीप कोर्ट की क्षरण में पहुंची

✒️ वकील मनु सिंधवी ने की पैरवी

✒️ कोर्ट ने मामले में तत्काल की सुनवाई

✒️ दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर सुना दिया फैसला

✒️ पवन को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश

✒️ लगभग साढ़े तीन घंटे में ही मिल गई जमानत

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Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
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