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ब्रेकिंग न्यूज : आ गया आदेश, ऐसे जमा होगी निजी स्कूलों की फीस


हल्द्वानी। लॉक डाउन काल में निजी स्कूलों में फीस जमा हो या न हो इस मामले में पहले ही दिन से बहस छिड़ी हुई है। अदालती आदेशों के प्रकाश में सरकार ने अंतत: नया जीओ जारी करके निजी स्कूलों के लिए नई एसओपी जारी कर दी है। नए आदेशों के अनुसार मात्र आन लाइन एवं अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कार्य जारी रखने वाले निजी स्कूलों को लाकडाउन अवधि में सिर्फ ट्यूशन फीस मांगने की अनुमति दी गई है। यदि किसी विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषयों का भी आन लाइन अध्यापन कराया जा रहा है तो उस विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषय पढ़ाने का पूर्व निर्धारित शिक्षण शुल्क लिया जा सकेगा।
एसओपी के अनुसार आन लाईन य अन्य माध्यमों से शिक्षण कराए जाने के बावजूद यदि अभिभावक ट्यूशन फीस देने में असमर्थ है तो वे कारणों का उल्लेख करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रबंण समिति के सामने शिक्षण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग कर सकते हैं। ऐसे आवेदनों पर प्रबंध समिति को सकारात्मक रवैया अपनाते हुए वांछित अतिरिक्त समय अभिभावकों को देना होगा। किसी भी सूरत में छात्र को फीस जमा न करने के आरोप में विद्यालय से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा शिक्षण सत्र 2020—21 में निजी विद्यालय अब कोई फीस वृद्धी नहीं कर सकेंगे।

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