धोखाधड़ी के मामले में कंपनी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा
पीड़ित को 84 हजार रुपये देने के आदेश

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने धोखाधड़ी के मामले में फैसला सुनाया है। ऑनाल कपंनी को पीड़ित को 84 हजार रुपये देने के आदेश किए हैं। साथ ही क्षतिपूर्ति देने के अलावा 25 हजार से दंडित भी किया है।
शिकायतकर्ता विवेकानंद टम्टा पुत्र गोपाल राम निवसाी चौगांवछीना ने बताया कि यात्रा ऑनलाइन ने विदेश यात्रा करवाने के नाम पर उनसे एक लाख, 80 हजार रुपये लिए। इसके अलावा 26 हजार यात्रा खर्च, पांच लाख मानसिक कष्ट व दस हजार रुपये व्यय में खर्च होने की शिकायत की।
बुधवार को आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य हंसी रौतलेा व रमेश चंद्र सनवाल ने मामले की सुनवाई की। पत्रावलियों का अवलोकन करने तथा गवाहों को सुनने के बाद आयोग ने कंपनी को दोषी माना। पीड़ित को 80 हजार का भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति के भी आदेश दिए हैं।