बागेश्वर। लॉक डाउन के दौरान बंद चल रहे सैलून, स्पा,पार्लर नाई की दुकानों व रेस्टोरेंटों को जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने शर्तों के साथ खोले जाने की इजाजत दे दी है। उन्होंने रेस्टोरेंटों के बारे में साफ किया है कि वे किसी को भी दुकान में खाना नहीं खिला सकेंगे वे सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं।
आज इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि सैलून, स्पा,पार्लर व नाई की दुकानों में ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी बनाने के नियम का पालन दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। दुकान में आने वाले प्रत्येक ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रतिष्ठान को सेनेटाइज करने की जिम्मेदारी दुकान स्वमी की ही होगी। सभी ग्राहकों के लिए अलग तौलिए व रेजर भी उपलब्ध कराने होंगे। दुकानों पर काम करने वाले कर्मियों बार बार सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा और दुकान पर उपयोग होने वाली समस्त वस्तुएं दूसरे ग्राहक पर इस्तेमाल करने से पहले सेनेटाइज करनी होंगी।
इसी प्रकार रेस्टोरेंटों की रसोई में कर्मचारियों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। यहां काम करने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। रसोई को सेनेटाइज करना रेस्टोरेंट स्वामी की जिम्मेदारी होगी। कर्मचारियों को समय समय पर सेनेटाइजर का उपयोग करना होगा और खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के दौरान पूर्ण साफ सफाई रखनी होगी।
देखें जिलाधिकारी का आदेश