देहरादून। उत्तराखंड से अंतरराज्यीय परिवहन पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हट गई है। मुख्य सचिव के आदेश में यह कर दिया गया है कि अब अंतरराज्यीय परिवहन सुचारू हो सकेगा लेकिन एक दिन में रोडवेज की बसें प्रदेशों में अधिकतम 100—100 फेरे ही लगा सकेंगीं।
उत्तराखंड में 29 सितम्बर से अंतरराज्यीय बसों का आवागमन शुरू हो जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के संचालन के संबंध में SOP निर्धारित किए गए हैं। अब वाहन निर्धारित क्षमता के अनुसार सवारी बैठा सकते हैं। बसों में स्टैण्डिंग की अनुमति नहीं होगी : मुख्य सचिव, उत्तराखंड प्रशासन pic.twitter.com/hZgvsCTHkT
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2020
इसके अलावा सवारियों के बैठने की शर्त भी पूर्व निर्धारित कर दी गई है। यानी अब सोशल डिस्टेसिंग के कारण बसों या दूसरी परिवहन साधनों में कम सवारियां बिठाने का नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा भी वाहनों का किराया भी पूर्ववत ही रहेगा। यानी अब कोरोना काल में बढ़ाया गया किराया नहीं वसूला जाएगा।
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