सीएनई डेस्क
उत्तराखंड में अब होने वाली भर्तियों में केंद्र के समान ही वेतन मिलेगा। निश्चित रूप से यह यहां के युवाओं के लिए एक बड़ी सुखद ख़बर है। वित्त विभाग ने आज बकायदा इसका आदेश जारी कर दिया है।
यह आदेश मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार जारी हुआ है। हालांकि यह वेतन व्यवस्था वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों के लिए लागू नहीं होगी। ज्ञात रहे कि गत दिनों सीएम उत्तराखंड पुष्कर धामी ने कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में नए भर्ती होने वाले कार्मिकों का ग्रेड वेतन केंद्र के समान देने का फैसला लिया था। मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की पुष्टि कर ली है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र के समान वेतन रखने के आदेश पर मुहर लगा दी है। अब प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों का ग्रेड वेतन केंद्र के समान होगा। हालांकि यह पहले से नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश के तहत अब विभिन्न संवर्गों में होने वाली भर्तियों में केंद्रीय ग्रेड वेतन के राज्य कर्मचारियों के वेतन में समानता रहेगी। State Public Service Commission, State Subordinate Services Selection Commission सहित विभिन्न भर्ती आयोगों या संस्थाओं के माध्यम से भविष्य में होने वाली नई भर्तियों में यह व्यवस्था लागू होगी। अलबत्ता इस आदेश के संबंध में फिलहाल अधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
यह विसंगति भी देखने को मिल सकती है
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो विभिन्न निर्माण विभागों में कार्यरत अवर अभियंताओं, फार्मासिस्ट एवं पुलिस उप निरीक्षकों समेत कई संवर्गों का ग्रेड वेतन वर्तमान में केंद्र सरकार के समकक्ष पदों से अधिक है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अब अवर अभियंता और उनके समकक्ष संवर्गों और पुलिस उप निरीक्षक का ग्रेड वेतन 4600 के स्थान पर 4200 हो जाएगा।