हल्द्वानी। उत्तराखंड सरकार ने 7 जून को जारी किए आदेश में कुछ बिंदुओं में संशोधन किया है। मुख्य सचिव से इस मामले में जारी किए गए आदेश के बाद आज जिलाधिकारी नैनीताल के अनुमोदन के बाद अपर जिलाधिकारी एसएस जंगपांगी ने संशोधित आदेश की प्रति सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को भेजी है। संशोधित आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी रेस्टोरेंट, शापिंग माल, धार्मिक स्थल व बाजार अब सुबह सात से रात आठ बजे तक खुलेंगे। लेकिन कंटेनमेंट जोनों के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा।
रात आठ बजे के बाद लॉक डाउन वाले प्रतिबंध उन वाहनों पर लागू नहीं होंगे जो राष्ट्रीय राज मार्गों पर सामान या सवारियां ढो रही हैं। इसके अलावा जहाज, रेल या बसों से उतर कर अपने गंतब्यों तक जाने वाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। सुबह मार्निंग वाक और जागिंग के शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर है कि उन्हें कोरोना से बचाव की तकनीकी को अपनाते हुए सुबह पांच बजे से घरों से निकलने की इजाजत दी गई हैं। लेकिन इसके साथ उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग व डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी की गई कोरोना बचाव की गाइड लाइन का पालन करना होगा।
कंटेनमेंट जोनों में यह आदेश भी लागू नहीं होगा। कोरोना के नजरिये से हाई रिस्क वाले इलाकों से आने वाले लेागों को क्वारेंटाइन होना होगा। लेकिन गर्भवती महिलाओं, मृत्यु कार्य के लिए आए लोगों, बीमारों या दूसरी अन्य व्यक्तिगत परेशानियों के कारण आए लोगों को स्वास्थ्य अधिकारी की इजाजत के बाद घर भेजा जा सकता है।