विभागों में तबादलों की अधिकतम सीमा निर्धारित, जारी हुआ नया आदेश
सीएनई रिपोर्टर, देहरादून
उत्तराखंड शासन ने सरकारी विभागों के कार्मिकों के तबादलों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। जो कि स्थानान्तरण सत्र 2022—23 को लेकर है। इसमें तबादलों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। जिसके बाद अब सरकारी कार्यालयों में मनमाने ढंग से तबादले नहीं हो सकेंगे।
मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन सुखवीर सिंह सन्धु ने समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, प्रमुख सचिव/सचिव व सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन,
आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, पौड़ी/नैनीताल, समस्त जिलाधिकारी व समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्षों को आदेश पत्र जारी किया है। जो कि स्थानांतरण सत्र 2022-23 में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को लेकर है। आदेश में शासनादेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि उक्त का सन्दर्भ ग्रहण किया जाये।
जिसके माध्यम से वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु स्थानान्तरण की समय-सारणी निर्धारित करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों का पूर्ण परिपालन करने के निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 3 के संबंध में उन्हें यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2022-23 हेतु विभागान्तर्गत स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।
आदेश में कहा गया कि विभाग यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान सत्र में पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों में से अधिकतम 15 प्रतिशत कार्मिकों का ही स्थानान्तरण किया जाये। यदि किसी विभाग में 15 प्रतिशत से अधिक स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे प्रकरणों को औचित्य सहित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष प्राविधान यथावत रहेंगें। आदेश की की प्रतिलिपि निजी सचिव, मुख्यमंत्री सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानार्थ भेजी गई है।